May 17, 2024

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शहर में तम्बाकू बेचने को लेना होगा लाइसेंस

मुरादाबाद। सरकार ने तम्बाकू की रोकथाम के लिये कोटपा अधिनियम 2003 बनाया है जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मुरादाबाद एवं यूपीवीएचए (उत्तर प्रदेश वॉलिंटरी हेल्थ एसोसिएशन) के सहयोगात्मक  कार्य द्वारा नगर आयुक्त मुरादाबाद से बैठक कर तम्बाकू विक्रेताओं को वेंडर लाइसेंस की प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाते हुये जनपद मुरादाबाद में इसके क्रियान्वयन करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसके फलस्वरूप नगर आयुक्त ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए दोनों को इसपर पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा। वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया का वायलोज तैयार कर नगर निगम द्वारा बोर्ड की बैठक में रखा गया जो पास भी हो गया।शहर में तम्बाकू बेचने के लिए अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम जल्द ही वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू करने की तैयारी में है।इस संबंध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने नगर आयुक्त को पत्र भेजा है। अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी  और कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर जीएस मर्तोलिया ने बताया कि तम्बाकू की लायसेन्सिंग प्रक्रिया न होने की वजह से ज़्यादातर दुकानदार इसको बेचते है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार भी करते हैं जिससे युवा पीड़ी इसकी तरफ आकर्षित होती है तथा यह जानलेवा पदार्थ आसानी से उनकी पहुँच में आ जाता है । युवा पीड़ी को बचाने की लिए इस लायसेन्सिंग प्रक्रिया की बहुत आवश्यकता है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जनपदीय सलाहकार डॉ. प्रशान्त राजपूत ने बताया कि इसी परिपेक्ष में जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारी द्वारा भी नगर आयुक्त को अनुरोध पत्र भेजा गया है इसके तहत यह बताया गया है कि प्रदेश में सवा पाँच करोड़ वयस्क किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं इससे कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियाँ बढ़ रही हैं एक तरफ बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने  तम्बाकू पर नियंत्रण को कोटपा अधिनियम 2003 लागू किया है लेकिन तम्बाकू बिक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू न होने के कारण इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं स्थानीय निकायों में वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू होने से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को वेहतर ढंग से चलाया जा सकेगा।